फिरोजाबाद: मासूम से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को 44 दिन में उम्रकैद, माता-पिता व भाई को भी सजा
फिरोजाबाद (FirozabadLive News): उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में पॉक्सो एक्ट के तहत एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। अपर जिला एवं विशेष जज (पॉक्सो एक्ट) मुमताज अली ने थाना नारखी क्षेत्र में 17 जून 2025 को 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के मामले में महज 44 दिन में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी कौशल को उम्रकैद (कठोर दंड, अंतिम सांस तक) की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही एक लाख 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वहीं, आरोपी कौशल के माता-पिता और बड़े भाई को भी साक्ष्य छुपाने और अपराध में साथ देने के जुर्म में 7-7 साल की कैद और 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
घटना का पूरा विवरण: चाऊमीन दिलाने के बहाने ले गया और कर दी हत्या
यह दिल दहला देने वाली घटना 17 जून 2025 को थाना नारखी क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मृतका के मामा ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि हाथरस निवासी मासूम बच्ची उनके घर छुट्टियों में आई हुई थी। खेलने के दौरान अचानक लापता हो गई।
जांच में सामने आया कि आरोपी कौशल बच्ची को चाऊमीन दिलाने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। जब परिजन बच्ची की तलाश में निकले, तो कौशल के पिता अर्जुन, मां राधा देवी और भाई मनीष ने उन्हें रोकने की कोशिश की और घर के बाहर खड़े होकर रास्ता रोक लिया।
बाद में पुलिस जांच में सच्चाई सामने आई और चारों को गिरफ्तार कर लिया गया।
तेजी से हुई सुनवाई, मिसाल बनी 44 दिन में सजा
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित सुनवाई करते हुए 44 दिनों के अंदर फैसला सुनाया। यह फैसला न्यायिक व्यवस्था में त्वरित न्याय की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।
🔴 सजा का ब्योरा:
मुख्य आरोपी कौशल:
दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट और साक्ष्य मिटाने का दोषी
आजन्म कारावास (कठोर दंड)
₹1,40,000 का जुर्माना
भुगतान न करने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास
कौशल के माता-पिता अर्जुन व राधा देवी और भाई मनीष:
अपराध में सहयोग व साक्ष्य छुपाने के दोषी
7 साल का कठोर कारावास
₹20,000 का जुर्माना
भुगतान न करने पर अतिरिक्त सजा